हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए परमानेंट एकाउंट नंबर यानी पैन को आधार से लिंक करना जरूरी कर दिया है। यानी इस बार आपको रिटर्न फाइल करने से पहले आधार से पैन कार्ड को लिंक करना होगा, वरना आप इस बार रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे।
आज हम आपको इस खबर से यह बताने जा रहे हैं कि किस सरल तरीके से आप पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। यह प्रोसेस ऑनलाइन है, जिसके लिए आपको चार्टेड अकाउंटेंट या किसी सरकारी दफ्तर का दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं होगी।
चलिए बताते हैं कैसे करें पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक
- इसके लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की वैबसाइट https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/ पर जाना होगा। वैबसाइट खुलने के बाद आपको खुद को रजिस्टर करना होगा।
- रजिस्टर किए जाने के बाद आपको अपने पैन कार्ड की डिटेल भरनी होगी। रजिस्ट्रेशन के बाद आपसे डिटेल खुद मांगी जाएगी।
- पैन डिटेल देने के बाद आपको वैरिफिकेशन कराना होगा। इसके लिए आपके रजिस्टर्ड नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी वैरिफिकेशन के बाद आप अपने एकाउंट का पासवर्ड बना लेंगे और साइट पर लॉग इन कर पाएंगे।
- लॉग इन के बाद आप एक नई विंडो पर पहुंच जाएंगे, जहां आपको आधार नंबर को लिंक करने के लिए कहा जाएगा। इसमें आपको अपना आधार कार्ड और कैप्चा कोड डालना होगा। इसके बाद लिंक नॉओ के बटन को दबाना होगा।
- आपको बता दें कि अगर आपका पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड नंबर गलत होता है, तो आपका पैन कार्ड लिंक नहीं हो पाएगा। इसलिए ध्यान रहे कि दोनों ही कार्ड की डिटेल आप ध्यान से भरें।