बैंक हो या फिर पेटीएम, हर जगह आधार कार्ड लिंक होने से आधार की सिक्योरिटी पर सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक सुनवाई के दौरान आदेश देते हुए कहा कि आधार को बैंक, डिजिटल वॉलेट और मोबाइल फोन से कनेक्ट करना जरूरी नहीं है। ऐसे में आम लोगों में यह सवाल काफी सुनने में आ रहा है कि आधार लिंक को कर दिया है, अब आधार को डी-लिंक यानी इन सभी से हटाया कैसे जाए। हम आपको काफी सरल शब्दों में आज बताएंगे कि पैटीएम(PayTm) से आधार को डी-लिंक कैसे किया जा सकता है।
- सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि आपका आधार पैटीएम(PayTm) से लिंक है या नहीं।
- इसके लिए पहले आप अपने फोन से डॉयल करें 01204456456, जोकि पैटीएम(PayTm) का कस्टमर कैयर नंबर है।
- अपनी चुनिंदा भाषा को सिलेक्ट करें और कस्टमर केयर की ओर से बताए गए ऑप्शन को ध्यान से सुनें।
- उसमें कस्टमर केयर के एक्जीक्यूटिव से बात करने के लिए बटन दबाएं।
- पैटीएम(PayTm) कस्टमर केयर पर आपसे जुड़ने वाले एक्जीक्यूटिव से सबसे पहले अपने नंबर पर आधार लिंक की जानकारी लें।
- यदि आपका आधार लिंक है, तो आप एक्जीक्यूटिव से आधार डी-लिंक करने की रिक्वेस्ट करें। जैसे ही आपकी रिक्वेस्ट एक्जीक्यूटिव द्वारा प्रोसेस यानी आगे बढ़ाई जाएगी, तो आपके पास ई-मेल आ जाएगा।
- इस ई-मेल में आपसे आपके आधार की स्केन कॉपी मांगी जाएगी, जोकि एक वेरिफिकेशन का हिस्सा है।
- ई-मेल पर स्केन कॉपी भेजने के लिए आप स्केनर एप्लीकेशन का प्रयोग कर सकते हैं। आपको किसी स्केनर दुकानदार के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। स्केन होने के बाद आप उसे ई-मेल पर भेज सकते हैं।
- ई-मेल पर आधार की स्केन कॉपी भेजने के बाद आपको कंफर्म मेल आएगा, जिसमें आपको 72 घंटे तक डी-लिंक करने का वक्त मांगा जाएगा। ऐसे में आपका पैटीएम(PayTm) एकाउंट 3-4 दिन में डी-लिंक हो जाएगा।
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